मेदिनीनगर। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार की अदालत ने गुरुवार को डबल मर्डर केस में दो आरोपितों सुजीत कुमार सिन्हा व उत्तम कुमार सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उल्लेखनीय है कि दोनों अपराधियों ने भूषण सिंह व सुनील सिंह से रंगदारी की मांग की थी। रंगदारी नहीं देने पर दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध शहर थाना में 21 फरवरी 2006 को मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी पाते हुए चरकी भट्ठा निवासी सुजीत कुमार सिन्हा व हरिहरगंज थाना अंतर्गत सरसोत निवासी उत्तम कुमार सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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